Bangladeshi caught in Jabalpur पासपोर्ट व वीजा प्रस्तुत नहीं दिखा पाने के कारण जबलपुर में पकड़े गए 2 बांग्लादेशियों को अदालत ने 4-4 साल की सजा सुनाई है।
Publish Date: Sat, 27 Jan 2024 10:38 PM (IST)
Updated Date: Sat, 27 Jan 2024 10:38 PM (IST)
HighLights
- दो बांग्लादेशियों को चार-चार वर्ष का कारावास
- पासपोर्ट व वीजा के जबलपुर में पकड़े गए थे दो बांग्लादेशियों
- कोई भारतीय पहचान पत्र भी नहीं था
नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। अपर सत्र न्यायाधीश विपिन सिंह भदौरिया की अदालत ने दो बांग्लादेशियों मोहम्मद मोसूर उर्फ शेख व मीनारा बेगम को चार-चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उन पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक प्रमोद कुमार पांडे ने दलील दी कि गोरखपुर पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान महर्षि स्कूल के बाजू में आरोपितों को पकड़ा था। वे पुलिस को देखकर हड़बड़ा गए थे।
नहीं दिखा पाए थे पासपोर्ट व वीजा
पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर पासपोर्ट व वीजा प्रस्तुत नहीं कर पाए थे। उनके पास कोई भारतीय पहचान पत्र भी नहीं था। जाहिर सी बात है कि वे बांग्लादेश से अवैध तरीके से भारत आकर रह रहे थे। चूंकि, यह रवैया अपराध की परिधि में आता है, अत: प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया। अदालत ने दोष सिद्ध पाकर सजा सुना दी।